श्यामपुर दो बदमाशों को श्यामपुर पुलिस ने गुंडा एक्ट में ढोल नगाड़ों के साथ किया तड़ीपार

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रिपोर्ट राजेश गुप्ता
श्यामपुर- थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट में निरुद्ध दो शातिर बदमाशों के विरुद्ध तड़ीपार (जिला बदर) की कार्यवाही करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जनपद हरिद्वार से किया बाहर दोनों को जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश में कराया प्रवेश।
थाना श्यामपुर प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त रवि पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव बाहर पीली तथा भूपेंद्र उर्फ भूरा पुत्र जगराम निवासी कांगड़ी को 60 दिन के लिए जनपद हरिद्वार की सीमा से बाहर करते हुए समय अवधि से पूर्व जनपद में प्रवेश न करने की सख्त विधायक दी गई।
थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि उक्त दोनों बदमाशों के विरुद्ध
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के द्वारा धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन में 60 दिवस के लिए जिला बदर करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए एस आई मनोज रावत तथा कांस्टेबल कृष्ण कुमार व अनिल रावत ने दोनों अभियुक्तों
को ढोल नगाड़े के साथ जनपद सीमा से बाहर कर जनपद बिजनौर उ0प्र0 में रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को सख्त हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए वह समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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